देहरादून | 3 नवंबर 2026
दीपावली के मौके पर उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को अधिकतम करीब 6,908 रुपये और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को करीब 1,184 रुपये तक बोनस मिल सकेगा। 🎉
💰 किन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, बोनस का लाभ समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के कर्मचारियों के साथ समूह ‘ख’ के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को भी मिलेगा।
इसके लिए संबंधित कर्मचारियों का ग्रेड वेतन 4,800 रुपये तक होना चाहिए। यह संशोधित वेतनमान में 47,600-1,51,100 रुपये (लेवल-8) तक निर्धारित है। साथ ही कर्मचारी किसी अन्य उत्पादकता आधारित बोनस योजना के दायरे में नहीं होना चाहिए।
इस व्यवस्था में राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के पात्र कार्मिकों को भी शामिल किया गया है।
📢 30 दिन के वेतन के आधार पर होगी बोनस की गणना
सरकार ने पात्र कर्मचारियों के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर बोनस स्वीकृत किया है। इसकी गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियों की सीमा 7,000 रुपये तय की गई है।
इस आधार पर पात्र सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम लगभग 6,908 रुपये का तदर्थ बोनस मिलेगा।
👷 दैनिक वेतनभोगियों को भी मिलेगा त्योहार का लाभ
इस फैसले में कैजुअल और दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। हालांकि, इसके लिए काम के दिनों से जुड़ी शर्तें निर्धारित की गई हैं।
- छह कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक हर साल कम से कम 240 दिन काम किया होना चाहिए।
- पांच कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन काम करना जरूरी है।
ऐसे पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बोनस की गणना 1,200 रुपये की मासिक सीमा के आधार पर होगी। उन्हें अधिकतम करीब 1,184 रुपये मिल सकेंगे।
📋 बोनस पाने के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें
शासनादेश के मुताबिक, बोनस के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें भी तय की गई हैं।
- कर्मचारी 31 मार्च 2026 को सेवा में कार्यरत होना चाहिए।
- 31 मार्च 2026 तक कम से कम छह महीने की लगातार और संतोषजनक सेवा पूरी होनी चाहिए।
- छह महीने से एक साल तक सेवा देने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर बोनस दिया जाएगा।
🏢 स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों को भी लाभ
सरकार ने स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों के पात्र कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया है। हालांकि, इसका लाभ संबंधित निकाय या विकास प्राधिकरण के लाभ में होने की स्थिति में ही निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाएगा।
ऐसे कर्मचारियों को बोनस का भुगतान संबंधित निकाय और विकास प्राधिकरण अपने उपलब्ध संसाधनों से करेंगे।
🪔 CM धामी बोले- कर्मचारियों का योगदान प्रदेश के विकास में अहम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने में सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण से ही सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कार्मिकों के हितों और कल्याण को लेकर संवेदनशील है। सरकार की कोशिश है कि कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहन और जरूरी सुविधाएं मिलती रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली खुशियों, समृद्धि और आपसी सद्भाव का त्योहार है। ऐसे अवसर पर कर्मचारियों को बोनस मिलने से उनके और उनके परिवारों की त्योहार की खुशियां बढ़ेंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार आगे भी कर्मचारियों के हितों से जुड़े विषयों पर सकारात्मक फैसले लेती रहेगी।










