नई दिल्ली | 3 अगस्त
महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी आरोपों से मुक्त कर दिया।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया। मामला छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा था। अदालत के निर्णय के साथ इस मुकदमे में दोनों आरोपियों को राहत मिली।
लंबे समय तक चर्चा में रहा था मामला
यह मामला देशभर में काफी चर्चा का विषय बना रहा था। महिला पहलवानों की शिकायतों के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी और इस दौरान कई प्रमुख खिलाड़ियों ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है।
विस्तृत निर्णय का इंतजार
फिलहाल अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को आरोपों से बरी कर दिया है। फैसले की विस्तृत प्रति और अदालत की विस्तृत दलीलें सार्वजनिक होने का इंतजार है। इस चरण पर आधिकारिक रूप से केवल निर्णय की जानकारी सामने आई है।










