बड़ी खबर: उत्तराखंड में वृद्घावस्था पेंशन में पति- पत्नी को मिलेगा लाभ, पात्र परिवार को अब मिलेगी ₹33600 की सालाना पेंशन।
उत्तराखंड में वृद्घावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड में वृद्घवस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया हैपढ़ना जारी रखें




















